पान मसाला एड करके फंस गए हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन, मिला नोटिस

पान मसाला एड करके फंस गए हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन, मिला नोटिस, केजरीवाल सरकार ने हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन को पान मसाला का एड करने के लिए नोटिस भेजा है। इसका जवाब देने के लिए उन्हें 10 दिन का वक्त दिया है।

दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों के मुताबिक, अगर एक्टर तय वक्त में जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उन पर 5 हजार जुर्माना या 2 साल की सजा हो सकती है। बता दें कि ब्रॉसनन ने हॉलीवुड फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का रोल कर मशहूर हुए हैं।

हेल्थ डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने बताया कि ब्रॉसनन को सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, 2003 का वॉयलेशन करने पर नोटिस दिया गया है। इस एक्ट के तहत तंबाकू से जुड़े किसी भी प्रोडक्ट का एड (विज्ञापन) करने पर बैन है। मीडिया और टीवी के जरिए पान मसाला ब्रांड को प्रमोट कर ब्रॉसनन ने कानून तोड़ा है। इसलिए COTPA 2003 के तहत उन्हें भी पार्टी बनाया है।

नोटिस में कहा गया, “पान मसाला में इस्तेमाल की जाने वाली सुपाड़ी चबाने से कैंसर हो सकता है और साइंटिस्ट इसे साबित भी कर चुके हैं। एक फेमस एक्टर जो लाखों लोगों खासकर युवाओं का रोल मॉडल है, ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करेगा तो सही नहीं है।”

2016 में एड करने के बाद ब्रॉसनन ने दावा किया था कि पान मसाला कंपनी ने उनके साथ किए कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन किया है। ब्रॉसनन ने कहा था कि उन्हें लगा कि वो माउथ फ्रेशनर का एड कर रहे हैं।

ब्रॉसनन ने यह भी आरोप लगाया था कि कंपनी ने उन्हें गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर प्रेजेंट कर दिया। 1953 में जन्मे ब्रॉसनन आइरिश मूल के हॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने 1995 से 2002 तक बॉन्ड सीरीज की 4 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया।

ब्रॉसनन ने बॉन्ड सीरीज की फिल्मों- गोल्डन आई, टुमॉरो नेवर डाइज, द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, डाई अनदर डे और एंडवेंचर फिल्म Dante’s Peak में भी काम किया है।

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल तंबाकू उत्पादों के छद्म विज्ञापन दिखने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को सख्त अनुपालन नोटिस जारी किया था।

नोटिस में अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) एस के अरोड़ा ने कहा था कि इसके मद्देनजर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त पान मसाले का विज्ञापन तंबाकू उत्पादों के ब्रांड प्रचार के लिए किया जा रहा है,जो उपभोक्ताओं विशेष तौर पर नाबालिगों को भ्रमित कर रहा है। यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 के तहत जन स्वास्थ्य आचरण का बड़ा उल्लंघन है।

यहां पर याद दिला दें कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 की धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों का सभी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंधित है। अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) के मुताबिक, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून की धारा पांच के उल्लंघन की जिम्मेदारी उपरोक्त तंबाकू कंपनी पर है।

बावजूद इसके विज्ञापन में दिखकर आप भी कानून की धारा पांच के तहत इस उल्लंघन के एक पक्ष बन गए थे। उन्होंने कहा कि इसलिए इस पत्र के जरिए आपको ऐसे विज्ञापन में नहीं दिखने के लिए सख्त अनुपालन नोटिस जारी किया जाता है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने इससे पहले भी पत्रों के जरिए बॉलीवुड कलाकारों को इन विज्ञापनों से दूर रहने के लिए कहा था। इसके लिए बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान और अजय देवगन की पत्नियों को खत लिखकर ऐसे विज्ञापन नहीं करने की अपील की थी।

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